राज्य निर्वाचन आयोग (State election commission) ने मतदान करने के लिए मतदाता पहचान कार्ड के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों (Optional documents) को भी मान्यता दी है. उनमें से किसी भी एक दस्तावेज को दिखाकर मतदान (Vote) किया जा सकता है.from Latest News राजस्थान News18 हिंदी https://ift.tt/32UhC4O
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